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Balrampur News: भाजपा नेता की हत्या में चार को उम्रकैद

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कृष्ण प्रकाश शुक्ला।-फाइल फोटो
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बलरामपुर। हरैया के कुशमहवा मोड़ पर 18 अक्तूबर 2021 को भाजपा नेता कृष्ण प्रकाश शुक्ल की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने फैसला सुनाया। मामले में चार लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला जज ने एक लाख 51 हजार 500 रुपये प्रति दोषी को अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया। अर्थदंड में से चार लाख रुपये जिला जज ने मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में देने काे कहा है।
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थाना हरैया के गांव बल्दीडीह कटकुइया निवासी नीरज कुमार शुक्ल ने मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि 18 अक्तूबर की सुबह 11.30 बजे वह अपने चाचा भाजपा नेता कृष्ण प्रकाश शुक्ल और जोगेंद्र यादव के साथ बाजार से बाइक से गांव लौट रहे थे। तभी रास्ते में कुशमहवा मोड़ के पास गांव के ही राकेश यादव महंत ने ट्रैक्टर से उनकी बाइक को टक्कर मार दी, इससे तीनों गिर गए। तभी उमाकांत, राहुल, सतीश कुमार व जितेंद्र ने कृष्ण प्रकाश शुक्ल को पकड़कर गिरा दिया। इसके बाद राकेश यादव ने उन्हें ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। इसके बाद आरोपी भाग निकले।
पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच के बाद राकेश, उमाकांत, राहुल, सतीश प्रजापति, जितेंद्र, बच्चाराम व रामनिवास के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सत्र परीक्षण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जबकि बचाव पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने राकेश, राहुल, सतीश निवासी गण कटकुइया व जितेंद्र निवासी भुलभुलिया को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला जज ने साक्ष्यों के अभाव में उमाकांत, बच्चाराम व रामनिवास को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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पहले भी कर चुके थे जानलेवा हमला
भाजपा नेता कृष्ण प्रकाश शुक्ल व राकेश यादव के बीच रंजिश चल रही थी। पहले भी फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें भाजपा नेता के हाथ में गोली लगी थी। इसमें वह बाल-बाल बच गए थे। यह पूरा मामला उसी रंजिश से जुड़ा था।


न्याय की हुई जीत
वादी मुकदमा नीरज शुक्ला का कहना है कि भाजपा नेता चाचा कृष्ण प्रकाश शुक्ला की हत्या के मामले में शुक्रवार को जो फैसला आया है, इसमें न्याय की जीत हुई है। कहा कि जो जख्म परिवार को मिला था, उसे तो नहीं भरा जा सकता है लेकिन, उस पर मरहम जरूर लगा है।
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