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30 दिन में देना होगा चुनाव खर्च का ब्योरा

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बलरामपुर। विधानसभा सीटों का परिणाम घोषित होने के बाद 30 दिन में सभी उम्मीदवारों को अब चुनाव खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य होगा। जिले के चार विधानसभा सीटों पर 49 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों को 40 लाख रुपये तक खर्च करने की सीमा निर्धारित की है। नियुक्त व्यय प्रेक्षक परिणाम घोषित होने के चार दिन बाद ही चुनाव खर्च का कामकाज देखने वाले नोडल अधिकारियों से वर्चुअल बैठक में प्रगति की समीक्षा करेंगे। चुनाव खर्च न देने वाले उम्मीदवारों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की तलवार लटकेगी।
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विधानसभा चुनाव-2022 में जिले के चारों सीटों पर लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से आईआरएस आर. भूपति को प्रेक्षक के रुप में नियुक्त किया गया। व्यय प्रेक्षक ने बैठक करके वरिष्ठ कोषाधिकारी विनोद कुमार को सभी प्रत्याशियों के चुनाव खर्च का ब्योरा रजिस्टर पर नियमित रुप से तैयार कराने की जिम्मेदारी सौंपी। निर्वाचन आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को 40 लाख रुपये तक खर्च करने की अनुमति दी गई। सभी प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की निगरानी के लिए विधान सभावार लेखा टीम गठित की गई जो रजिस्टर से प्रत्याशियों के खर्च का लेखा-जोखा तैयार करने में मदद की। व्यय लेखा रजिस्टर से खर्च का मिलान 20, 24 व 28 फरवरी को जिला कोषागार में वरिष्ठ कोषाधिकारी की मौजूदगी में किया गया।
जिले के चार विधानसभा सीटों पर कुल 49 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। विधानसभा सदर में भाजपा के पल्टूराम, सपा के जगराम पासवान, बसपा के हरीराम बौद्घ व कांग्रेस की बबिता आर्या समेत 12, उतरौला में भाजपा से राम प्रताप वर्मा, सपा से हसीब खान, कांग्रेस से धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू व बसपा से राम प्रताप वर्मा समेत 12, तुलसीपुर में भाजपा से कैलाश नाथ शुक्ल, सपा के मसहूद खां, बसपा के भुवन प्रताप सिंह व कांग्रेस के दीपेन्द्र सिंह दीपांकर समेत 15 और गैसड़ी में भाजपा से शैलेश कुमार सिंह शैलू, सपा से डॉ. एसपी यादव, बसपा से अलाउद्दीन खां व कांग्रेस से इश्तियाक अहमद खान सहित 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ने में शामिल हैं। आयोग ने सभी प्रत्याशियों को 10 हजार रुपये से अधिक का ऑनलाइन अथवा चेक से भुगतान करके चुनाव खर्च दिखाने की हिदायत दी गई है। (संवाद)
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सभी प्रत्याशियों को भेजी जाएगी सूचना
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद व्यय प्रेक्षक 25वें दिन अपने जिले में जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी को उम्मीदवारों की तरफ से प्रस्तुत चुनाव खर्च की समीक्षा करेंगे। उम्मीदवारों की मदद के लिए आठ दिनों तक जिले में रहेंगे। परिणाम की घोषणा के बाद 26वें दिन जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से की जाने वाली बैठक में उपस्थित रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से परिणामों की घोषणा के 30 दिन के अंदर उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का ब्योरा देना होगा। श्रुति, डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी
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