अंबेडकरनगर। दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आठ वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला छह वर्ष पहले भीटी थाना क्षेत्र का है। पीड़ित किशोरी के पिता ने दर्ज कराए केस में कहा था कि 26 फरवरी 2016 की रात परवरभारी गांव निवासी राहुल घर में घुस आया और पुत्री से दुष्कर्म किया। इसी बीच आरोपी को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामकृष्ण पांडेय डबलर ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आशीष वर्मा ने आरोपी को दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट में आठ वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। आदेश में कहा कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को प्रदान कर दी जाए।