बलरामपुर। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन में जिन वाहनों का टैक्स जमा नहीं हो पाया था उन वाहनों का मार्च व अप्रैल माह का टैक्स जमा करने पर पेनाल्टी में छूट दी जाएगी। छूट का लाभ उन्हीं वाहन स्वामियों को मिलेगा जो 30 दिन के अंदर दोनों माह का टैक्स जमा कर देंगे।
एआरटीओ अरविंद कुमार यादव ने बताया कि देश में कोरोना वैश्विक महामारी के चलते मार्च व अप्रैल माह में लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन के चलते तमाम व्यवसायिक वाहनों का सड़कों पर आवागमन बंद था। इस कारण वाहन स्वामी मार्च और अप्रैल माह का टैक्स जमा नहीं कर पाए थे।
बस, ट्रक, जीप व टेंपों आदि व्यवसायिक वाहनों के संचालकों ने टैक्स माफ करने की मांग सरकार से की थी। प्रमुख सचिव परिवहन अनुभाग राजेश कुमार सिंह के निर्देश पर मार्च व अप्रैल माह के टैक्स पर छूट देने के बजाए पेनाल्टी पर छूट दी गई है। पेनाल्टी की छूट का लाभ उन्हीं वाहन स्वामियों को मिलेगा जो मार्च व अप्रैल माह का टैक्स 30 दिनों के अंदर जमा कर देंगे।