बलरामपुर। जिला सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने हत्या के दोषी चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज ने दोषियों को 80-80 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है।
यह जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि 15 अप्रैल 2021 को थाना हरैया के ग्राम गनेशपुर निवासी बलदेव ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि 15 अप्रैल 2021 को गांव के रामधीरज, ननकुने, दिनेश यादव व विनोद यादव ने रंजिश को लेकर लाठी-डंडे व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जिसमें अतवारी, किंकर व प्रकाश यादव को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना शुरू की। इलाज के दौरान प्रकाश यादव की मृत्यु हो गई।
पुलिस ने विवेचना के बाद रामधीरज, ननकुने, दिनेश व विनोद के विरुद्घ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने 9 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश ने रामधीरज, ननकुने, दिनेश व विनोद को प्रकाश यादव की हत्या तथा किंकर यादव व अतवारी यादव पर जानलेवा हमला करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 80-80 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।