बलरामपुर। कोविड-19 महामारी के चलते आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना लागू की है।
एक मुश्त समाधान योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को 15 मार्च तक पंजीकरण कराने का मौका मिलेगा। 100 प्रतिशत ब्याज माफी वाली योजना से बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
अधीक्षण अभियंता ललित कुमार ने बताया कि घरेलू व निजी नलकूप के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जनवरी 2021 तक सरचार्ज 100 प्रतिशत ब्याज माफी योजना सोमवार से लागू हो गई है। 15 मार्च तक पंजीकरण वाले बिजली उपभोक्ताओं को मूल धनराशि के 30 प्रतिशत तक रुपये जमा करना होगा।
बाकी बची धनराशि 31 मार्च 2021 तक जमा करने की छूट रहेगी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। सभी मूल बकाया धनराशि व वर्तमान मासिक बिल को 31 मार्च तक जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 31 जनवरी 2021 तक के बकाए पर अधिभार माफ कर दिया जाएगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के एक्सईएन व एसडीओ कार्यालय के साथ सीएससी पर भी पंजीकरण कराने की सुविधा दी गई है। ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपभोक्ता पंजीकरण करा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1912 पर भी संपर्क कर सकते हैं। अधीक्षण अभियंता ने जिले के सभी एक्सईएन, एसडीओ व जेई के साथ अफसरों व कर्मियों को इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराकर अधिक से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लाभ दिलाने का निर्देश दिया है। विभाग को राजस्व प्राप्त होने के साथ ही कोरोना महामारी के दौर में परेशान बिजली उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा।