बलरामपुर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय ने नाबालिग किशोरी से जुड़े मामले में आरोपी पर आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए गवाही की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
पचपेड़वा थाना क्षेत्र के मामले में आरोपी दिलशाद अहमद सिद्दीकी उर्फ जीशान को न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश राहुल सिंह ने पत्रावली का अवलोकन किया। अदालत ने पाया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप बनते हैं। न्यायालय ने आरोप तय करते हुए मामले को साक्ष्य के लिए सात जुलाई की तिथि पर नियत किया है। साथ ही अभियोजन पक्ष के गवाहों को तलब करने और आरोपी को भी नियत तिथि पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।