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बाल विवाह करने वालों पर दर्ज होगा केस

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बाल विवाह करने वालों के खिलाफ संबंधित थानों में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराया जाएगा। ग्राम प्रधानों को बाल विवाह संबंधी रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है। बलरामपुर में विकास भवन सभागार में मंगलवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में बाल विवाह रोकने संबंधी रणनीति तैयार की गई।
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सीडीओ अमनदीप डुली ने संबंधित अफसरों व संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बाल विवाह रोकने संबंधी प्रयास और कार्रवाई कराने का निर्देश दिया है। बैठक में सीडीओ ने कहा कि किशोर-किशोरी सशक्तीकरण, जिला बाल संरक्षण समिति व बाल विवाह की रोकथाम के लिए डीएम कृष्णा करुणेश की तरफ से गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
विकास भवन सभागार में बैठक के दौरान अफसरों की तरफ से कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से अनुपालन किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र ने बाल विवाह रोकने संबंधी कार्ययोजना प्रस्तुत की।
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बैठक में विभिन्न विभागों व संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सीडीओ ने बाल विवाह जैसी कुप्रथा रोकने और बच्चों के साथ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने में सहयोग करने का निर्देश दिया।
डीपीआरओ अशोक कुमार दूबे को सीडीओ ने निर्देश दिया कि बाल विवाह व बच्चों के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने में ग्राम प्रधानों से मदद लें। सीडीओ ने सभी ग्राम प्रधानों को बाल विवाह करने वालों की प्रशासन व संस्थाओं के प्रतिनिधियों को तत्काल सूचना देने और संबंधित थानों में तत्काल केस दर्ज कराने की जिम्मेदारी सौंपी।
बैठक में संरक्षण अधिकारी कौशलेंद्र मिश्र, विधि परिवीक्षा अधिकारी/जिला बाल संरक्षण इकाई प्रदीप कुमार द्विवेदी, बीएसए डॉ. रामचंद्र, डीपीएम शिवेंद्र मणि, डीपीओ सत्येंद्र सिंह, सीडीपीओ राजेश सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी वेदप्रकाश चौधरी, एसआई महिला थाना ममता सिंह यादव, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति करुणेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
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