सादुल्लाहनगर (बलरामपुर)। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने खंड विकास अधिकारी रेहरा बाजार को जनसूचना न देने पर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश ग्राम पंचायत गोल्हीपुर के निवासी सहदेव चौरसिया की अपील पर दिया है।
राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप कुमार अग्निहोत्री ने खंड विकास अधिकारी रेहरा बाजार को सूचना न देने, अनुपस्थिति और विलंब के कारण यह कार्रवाई की है। सहदेव चौरसिया ने ग्राम पंचायत रामपुर अरना और ग्राम पंचायत गोल्हीपुर की सूचना मांगी थी, लेकिन उन्हें सूचना नहीं दी गई।
उन्होंने पहले प्रथम अपील की थी, लेकिन बीडीओ ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। चौरसिया ने बताया कि वह सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्य सूचना आयोग के निर्देश से यह स्पष्ट है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।