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आज खत्म हो जाएगी 800 ग्राम पंचायतों की प्रधानी

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बलरामपुर। जिले के आठ सौ ग्राम पंचायतों की प्रधानी 25 दिसंबर की मध्य रात्रि को खत्म हो जाएगी। विकास कार्यों के वित्तीय लेनदेन वाला डोंगल भी सरेंडर करा दिया जाएगा।
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पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह के निर्देश का पालन कराने के लिए अफसर जुट गए हैं। डीएम कृष्णा करुणेश ने सीडीओ अमनदीप डुली को निदेशक के निर्देश का पालन कराने का जिम्मा सौंपा है।
सीडीओ अमनदीप डुली ने कार्यकाल खत्म होने के बाद सभी बैंक खातों से लेनदेन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
गांवों के विकास की रफ्तार को धार देने के लिए विभागीय अफसरों को खातों से लेनदेन का संचालन करने का जिम्मा सौंप दिया जाएगा। कार्यकाल खत्म होने के बाद अब कोई भी ग्राम प्रधान बैंक खातों से सरकारी कार्य के लिए लेनदेन नहीं कर सकेगा।
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डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह ने गुरुवार को बताया कि पंचायती राज निदेशक ने ग्राम पंचायतों में पंचम राज्य वित्त आयोग व 15वें वित्त आयोग में ग्राम प्रधानों की डीएससी 25 दिसंबर की मध्य रात्रि से अन रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया है।
केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपभोग पीएफएमएस व ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से यह सुनिश्चित कराया जाए कि 25 दिसंबर के बाद कोई भी प्रधान चेक के रूप में सरकारी धन का भुगतान नहीं कर सकेगा।
जिले के सभी 800 ग्राम पंचायतों के प्रधानों की डीएससी ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर 25 दिसंबर की मध्य रात्रि को अन रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। जिले के सभी नौ ब्लॉकों के एडीओ पंचायतों को सभी ग्राम प्रधानों की डीएससी अन रजिस्टर्ड करने का निर्देश जारी कर दिया गया है।
जिले के सभी 800 ग्राम पंचायतों की डीएससी का कैंसिलेशन पीएफएमएस प्रणाली से अप्रूव होने बाद शासन स्तर से नामित चेकर की डीएससी ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा।
25 दिसंबर के बाद यदि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रधान की तरफ से कोई एफटीओ अप्रूव किया जाता है तो इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत सचिव व एडीओ पंचायत जिम्मेदार होंगे। अधिकारियों व कर्मियों को शासन के निर्देश का अनुपालन करने को कहा गया है।
डीएम ने चेतावनी दी है कि 25 दिसंबर को प्रधानी का कार्यकाल खत्म होने के बाद डोंगल का प्रयोग सरकारी लेनदेन में करते हुए पकड़ा जाएगा तो संबंधित के खिलाफ तत्काल विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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