बलरामपुर। जिले में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है, अधिक रेट पर बिक्री की शिकायत मिली तो संबंधित विक्रेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। शासन स्तर से उर्वरकों के आपूर्ति व वितरण की नियमित समीक्षा की जा रही है।
पीओएस मशीन से मिलान करने पर स्टॉक में गड़बड़ी मिलने वाले विक्रेताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बिना पीओएस मशीन के उर्वरकों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जिला कृषि अधिकारी मनजीत कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को उर्वरक की शत-प्रतिशत बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से कराने का निर्देश दिया गया है।
उर्वरक बिक्री के बाद किसानों को कैशमेमो व पर्ची दी जाएगी। जिले में उर्वरकों की आपूर्ति व किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरकों को उपलब्ध कराने के लिए पीओएस मशीन के माध्यम से बिक्री का निर्देश दिया जा रहा है।
पीओएस स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक में भिन्नता पाने पर उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष उर्वरक वितरण समिति/सीडीओ ने थोक व फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को एमएफएमएस पोर्टल व पीओएस मशीन में एक्नॉलेज की व्यवस्था रियल टाइम करने का निर्देश दिया है।
जिले के सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को स्टॉक मिलान करने के बाद पीओएस मशीन व एंड्रायड फोन/कंप्यूटर में बायोमैट्रिक डिवाइस के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री की जाएगी। खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के पीओएस मशीन में स्टॉक पड़ा है, और वास्तविक में उनसे पास स्टॉक शून्य है या अंतर है ऐसे विक्रेता को बिना स्टॉक का मिलान किए आपूर्ति नहीं करेंगे। स्थलीय सत्यापन में स्टॉक में भिन्नता पाए जाने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता के खिलाफ ईसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।