बलरामपुर। देहात कोतवाली क्षेत्र के उतरौला रोड पर ग्राम बहेरेकुईया मझौवा में सड़क व सरकारी जमीन पर बने पांच दो मंजिला मकान प्रशासन ने ढहवा दिये। 70 अन्य लोगों को नोटिस देकर सोमवार सुबह 10 बजे तक अतिक्रमण हटा लेने का निर्देश दिया गया। प्रशासन ने यह कार्रवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के निर्देश पर की है।
सदर एसडीएम डॉ. नागेंद्र नाथ यादव ने बताया कि बहेरेकुईयां मझौवा निवासी योगेंद्र कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी कि गांव में स्टेट हाईवे उतरौला के किनारे कुछ लोगों ने सड़क व ग्राम समाज की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण करा लिया है। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को सभी अवैध बने मकानों आदि को खाली कराने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट के आदेश पर शनिवार को पीडब्ल्यूडी व ग्राम समाज की जमीन में बने पांच अवैध मकानों को तोड़ दिया गया। 71 अन्य अवैध कब्जेदारों को पीडब्ल्यूडी की तरफ से अवैध कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया है। नोटिस में सोमवार 10 बजे तक का समय दिया है। समय के अंदर कब्जा न हटाने पर फिर से जेसीबी लगाकर हटवाया जाएगा। कब्जा हटाने में आने वाले खर्च की वसूली भी अवैध कब्जेदारों से की जाएगी।
इस अवसर पर सीओ सिटी आरआर सिंह समेत फोर्स व पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। डीएम कृष्णा करुणेश ने बताया कि उतरौला रोड पर बहेरेकुईया मझौवा गांव में सड़क व सरकारी जमीन पर किये गए अवैध कब्जे हटवाये जा रहे हैं। बलरामपुर नगर में भी सड़क की जमीन पर कब्जा करने वालों को भी नोटिस दिया जा रहा है।