बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट दीप नरायन तिवारी ने बृहस्पतिवार को किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को 30 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
पचपेड़वा क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 19 मई 2022 को एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनका चार वर्ष का बेटा गांव के आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ रहा था। विपक्षी ग्राम औरहवा निवासी उदल ने टॉफी दिलाने के बहाने ले जाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज करके विवेचना की। इसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास के साथ अर्थदंड से भी दंडित किया है। (संवाद)