बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार तृतीय ने बुधवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 11 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है। न्यायाधीश ने 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। हरैया क्षेत्र के ग्राम नवलगंज निवासी रामशंकर यादव ने आठ मई 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
प्रार्थनापत्र में कहा था कि गांव के ही विपक्षी प्रभु पासी ने धारदार हथियार से मेरे भाई के सिर पर वार करके हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश ने दोनाें पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद प्रभु पासी को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। (संवाद)