बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम इफ्तेखार अहमद की कोर्ट ने दुष्कर्म व गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास के साथ 1.05 लाख रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। अर्थदंड से प्राप्त आधी धनराशि मृतका के भाई को प्रदान की जाएगी।
अपर शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि पीड़ित ने थाना पचपेड़वा में दी तहरीर में बताया था कि चार मार्च 2003 को शौच के लिए गई उसकी बहन के साथ खदेरू उर्फ जंग बहादुर ने जबरन दुष्कर्म किया और मारा-पीटा। इलाज के दौरान घायल बहन की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। गवाही व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने खदेरू को दुष्कर्म व गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।