बलरामपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट जहेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पास्को एक्ट पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि इस मामले में वादी ने आरोप लगाया था कि 16 अगस्त 2016 को गांव के ही चिनमुन गौतम ने उसकी नाबालिक लड़की को खेत में ले जाकर दुराचार किया था। विवेचक ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने साक्ष्य व गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। संवाद