बलिया। बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के पिंडहरा गांव के बागीचे में 13 सितंबर को मिले नवजात शिशु श्याम (काल्पनिक नाम) को शनिवार को चाईल्ड लाईन ने न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। शिशु को जैविक माता पिता संरक्षण में प्राप्त करने के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत नवजात शिशु को संरक्षण हेतु प्रेमलता मंजू तिवारी शिशु गृह जमालपुर मुहम्मदाबाद गोहना में प्रवेश कराने के लिये अध्यक्ष/सदस्य प्रशांत पाडेय, राजू सिंह व अनिता तिवारी ने सयुंक्त आदेश चाईल्ड लाईन को दिया। जिला संरक्षण अधिकारी बलिया को समिति ने निर्देश दिया की शिशु की फोटो दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशित कराएं, जिससे की वास्तविक माता-पिता अपना दावा प्रस्तुत कर सकें। न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने बताया कि नवजात शिशु को संरक्षण में लेने के लिये जैविक माता-पिता पेपर में प्रकाशित होने के एक माह के भीतर न्यायपीठ बाल कल्याण के समक्ष साक्ष्य के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो बालक को गोद लेने के लिये स्वतंत्र घोषित करने की कार्यवाही न्यायपीठ की ओर से की जाएगी।