बलिया। गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने अभियुक्त नकुल देव यादव व राजकुमार उपाध्याय को दोषी पाया। दोनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना हल्दी पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त नकुल देव यादव, राजा बाबू व राजकुमार उपाध्याय निवासी बबुआपुर थाना हल्दी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने नकुल देव यादव व राजकुमार उपाध्याय को दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर दोषियों को दो-दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी राजा बाबू की पैरवी के दौरान मृत्यु हो गई थी।