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Ballia News: सामूहिक दुष्कर्म में दो दोषियों को 25-25 साल की सजा

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बलिया। 13 वर्षीय नाबालिग को अकेला पाकर वीरान स्थान पर ले जाकर सामूहिक दुराचार करने के एक मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट प्रथमकांत ने विशाल सिंह और अखंड प्रताप सिंह निवासी भदपा को दोषी पाया। दोनों को 25-25 साल की सजा सुनाई।
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गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में 21 नवंबर 2021 को साढ़े छह बजे शाम को वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री शौच के लिए घर से बाहर गई थी। अकेला पाकर दोनों आरोपियों विशाल सिंह और अखंड प्रताप सिंह ने उसे पकड़ लिया। वीरान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। यही नहीं उसको डराया और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने घर जाकर परिजनों को घटना की जानकारी दी थी। पिता ने थाने में शिकायत दी तो पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। मामला दर्ज कर विवेचना के बाद पुलिस की ओर से रिपोर्ट अदालत में प्रेषित की गई। लगभग चार साल बाद मामले में फैसला आया। मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट प्रथमकांत ने आरोपियों को दोषी पाया। 25-25 साल की सजा सुनाने के साथ ही दस-दस हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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