बलिया। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ओंकार शुक्ला की अदालत ने अभियुक्त कौशल कुमार चौबे पुत्र कमलाकांत चौबे निवासी चैन छपरा थाना हल्दी को गैंगस्टर एक्ट मामले में तीन वर्ष के साधारण कारावास और 30 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वादी मुकदमा थाना प्रभारी कोतवाली भागवत सिंह ने सात जुलाई 2004 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि अभियुक्त का एक गिरोह है। इसके बल पर आए दिन कार्य नाजायज करते रहते हैं। समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त रहते हैं। अभियोजन की तरफ से साक्ष्यों को अदालत में पेश किया गया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट अजय कुमार तिवारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुनाई।