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छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष की कैद

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अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने छेड़खानी के मामले में आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना लगाया है।
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मामला गड़वार थाने का है। वर्ष 2016 में दर्ज मामले में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो व संयुक्त निदेशक अभियोजक तथा पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त जितेन्द्र राम निवासी बदनपुरा किरथ पट्टी थाना गडवार को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। 50 हजार जुर्माना भी लगाया है।
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