बलिया। जान-बूझकर चोट पहुंचाने और अपमान करने के मामले में सिकंदरपुर ग्राम न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। जुर्माना भी लगाया।
पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना सिकंदरपर में वर्ष 2007 में जान-बूझकर चोट पहुंचाने और अपमान करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें हरेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, पूनम यादव निवासी डूहा थाना सिकंदरपुर को दोषी पाया गया है। हरेंद्र और राजेंद्र को न्यायालय उठने तक की सजा व 1250-1250 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना न अदा करने पर पांच दिन का कारावास भुगतना पड़ेगा। हरेंद्र यादव व पूनम यादव को 500- 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना न देने पर दो दिन का कारावास भुगतना पड़ेगा। संवाद