बलिया। अगर आप सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण लेने की सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाइए क्योंकि इसके लिए आपको एक ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। इसमें 21 सवालों के जवाब देने होंगे और कम से कम 60 अंक मिलने पर ही आपको ऋण देने की संस्तुति जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास विभाग की ओर से की जाएगी। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त राजीव पाठक ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना तथा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा मानक तय किया गया है। इसके तहत 100 में से 60 नंबर लाने पर दस लाख का ऋण तथा 50 नंबर लाने पर दस लाख से कम राशि के ऋण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। बताया कि आवेदक की आयु, निर्भरता, भवन, वर्तमान पता पर निवास करने, शैक्षिक योग्यता, संबंधित उद्यम में दक्षता, आय का अन्य जरिया, कर दाता होने पर अलग-अलग नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा संबंधित बैंक से संबंध, पूर्व में लिए गए कर्ज का विवरण, उद्यम के स्थल, कंप्यूटर संबंधी जानकारी, मार्केटिंग का अनुभव, वर्तमान में सक्रियता, जीएसटी पंजीकरण आदि के विवरणों के आधार पर अंकों का निर्धारण किया जाएगा। बताया कि यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई जा रही है ताकि कुशल और दक्ष उद्यमी ही ऋण ले सकें जिससे अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके।