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Ballia News: बीमा कंपनी को देना होगा 72,711 रुपये का क्लेम

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बलिया। दुर्घटना से पहले बीमा प्रीमियम की धनराशि बैंक में जमा होने के बावजूद बीमा कंपनी तक समय से नहीं पहुंचने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवादिनी के पक्ष में फैसला सुनाया है।
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आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की शाखा और संबंधित बैंक को 72,711 रुपये वाहन दुर्घटना क्लेम, 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देने का आदेश दिया है।
निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर पूरी धनराशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। परिवादिनी ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की शाखा और भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
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उसके अनुसार, पति ने ट्रैक्टर खरीदा था और बीमा के लिए प्रीमियम की धनराशि बैंक के माध्यम से जमा की गई थी। यह धनराशि 9 मार्च 2009 से 21 मार्च 2010 तक जमा की गई थी।
इसी दौरान 30 मई 2009 को ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पति की मृत्यु हो गई और ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। मरम्मत में 72,711 रुपये खर्च होने का दावा किया गया।
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