बलिया। विस्फोटक पदार्थों व अवैध शस्त्र के मामले में न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर- 1 ने अभियुक्त को तीन भिन्न-भिन्न मामलों में आठ माह की सजा और 1500 रुपया के अर्थदंड से दंडित किया।
सहतवार थाना पर दर्ज मुकदमा संख्या 47/2004 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम मुकदमा संख्या 48/2004 सहित तीन मामलों में आरोपित सुरेन्द्र उर्फ चिल्लर निवासी निधारिया थाना फेफना को न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कोर्ट नबंर -01 द्वारा दोष सिद्ध पाया गया। अभियुक्त को आठ माह के कारावास एवं 1500 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने की दशा में एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।