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Ballia News: पाॅक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को 25 वर्ष के कारावास की सजा

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बलिया। पाक्सो एक्ट के मामले में प्रथम कांत की अदालत ने अभियुक्त सुरेन्द्र राम को 25 वर्ष की कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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एसपी ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप शुक्रवार को रसड़ा कोतवाली पर पाॅक्सो एक्ट में के दर्ज प्राथमिकी में अभियुक्त सुरेन्द्र राम निवासी कोप को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-8 प्रथम कांत की अदालत ने दोष सिद्द होने पर अभियुक्त को 25 वर्ष का कारावास व पच्चीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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