बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-तीन के न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने हत्या के आरोपी वीरेंद्र वर्मा व रामनाथ वर्मा को दोषी करार देते हुए दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उन पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की सजा भुगतनी होगी।
ग्राम बघेरा के दूधनाथ वर्मा ने सुखपुरा थाना में आवेदन दिया था कि बच्चों के विवाद में वीरेंद्र वर्मा, रामनाथ वर्मा, दमरी वर्मा ने हमला करके उसके भाई मौके को मार डाला। विवेचक ने वीरेंद्र वर्मा, रामनाथ वर्मा व दमरी वर्मा के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की तरफ से नौ गवाहों को परीक्षित कराया गया और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष के तरफ से विनय सिंह सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष की तरफ से दिनेश तिवारी की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोनों को दोषी पाया और सजा दी।