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Ballia News: बहु की हत्या के मामले में दस वर्ष की सजा

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बलिया। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल दुबे की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या के मामले में सास सीता देवी पत्नी सुरेश प्रसाद निवासी डुमरी के खिलाफ दोष साबित पाते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया और उत्पीड़न के मामले में डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थ दंडित किया। अर्थदंड जमा ना करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की व्यवस्था दी।
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अभियोजन के अनुसार, सहतवार थाना के महाधनपुर निवासी वादी मुकदमा मोती चंद बिंद के पुत्र सकलदेव बिंद ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था कि प्रार्थी कि लड़की रिंकू की शादी अमित बिंद थाना बांसडीह रोड से पांच नवंबर 2018 को हुई थी। ससुराल जाने की एक सप्ताह बाद मेरी लड़की के साथ सास सीता देवी, ससुर सुरेश प्रसाद बिंद और पति अमित कुमार कम दहेज मिलने पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। पंचायत के बाद ससुराल वाले मायके से विदा करा कर ससुराल ले गए। फिर 17 दिसम्बर 2018 को बेटी को प्रताड़ित कर जला दिया। सूचना मिलने पर मैं उसे बलिया सदर अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया। चिकित्सकों ने हालत गम्भीर देख रेफर कर दिया। 22 दिसंबर 2018 को दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। अभियोजन की तरफ से मामले को साबित करने के लिए साक्ष्यों को परीक्षित कराया गया। अभियोजन के तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्तागण विनय कुमार सिंह, राजेंद्र कुमार गुप्ता और अभियुक्तगण की तरफ से रामजी राय एडवोकेट ने अपना-अपना पक्ष रखा।
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