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हत्या के प्रयास के आरोपियों को दस दस साल का कारावास ...

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बलिया । हत्या के प्रयास के एक मामले में अभियुक्तों को दोषी पाते हुए न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दयाराम की अदालत ने अभियुक्त गौतम सिंह, चंद्रहांस सिंह, अमरजीत सिंह को दस वर्ष के सश्रम कारावास व 20-20 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
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वादी मुकदमा बैरिया थाना क्षेत्र निवासी गिरजा देवी ने बैरिया थाने में तहरीर दी कि दिनांक पांच मार्च 2017 को उसके पति रमेश सिंह व पुत्र प्रमोद सिंह को गौतम सिंह व चंद्रहांस सिंह पुत्रगण विधाता सिंह व अमरजीत सिंह पुत्र चंद्रहांस सिंह ने उसके घर पर चढ़ाई कर गोली मार दिए। जिससे दोनों लोग घायल हो गए। तीनों लोग दबंग है और अवैध शराब के धंधे में लिप्त हैं। वादी के पति मृत्यु से जूझ रहे हैं। ये लोग वादिनी को भी मार सकते हैं। वादी के पति और पुत्र सोनबरसा अस्पताल में लाए गए हैं, जहां से चिकित्सकों ने बलिया के लिए रेफर कर दिया। उपरोक्त मामले में थाना बैरिया ने आईपीसी एक्ट 307, 506 के तहत दर्ज किया। विवेचना के दौरान तीनों अभियुक्तों को विवेचक ने दोषी पाते हुए न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया। मामले का न्यायिक परिसीलन करते हुए कोर्ट ने अभियुक्त गौतम सिंह, चंद्रहांस सिंह, अमरजीत सिंह को दस वर्ष के सश्रम कारावास व 20-20 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्तों एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। साथ ही जो अर्थदंड अदा करते हैं, उसकी आधि धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़ितों को दी जाएगी।
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