बलिया। जिले में शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव नौ केस मिलने के बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 हो गई है। इसको देखते हुए जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने चिह्नित छह क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया है। साथ ही रेवती थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भैंसहा, बैरिया थाना क्षेत्र के नगर पंचायत बैरिया, ग्राम पंचायत जगदेवा और चांददियर, चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के कारो और दोकटी थाना क्षेत्र के बाबू का डेरा खवासपुर को सील करने का आदेश दिया है। इनमें भैंसहा, चांद दियर, बाबू का डेरा खवासपुर और नगर पंचायत बैरिया में दो-दो और कारो तथा जगदेवा में कोरोना पॉजिटिव एक-एक केस मिले हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिस हॉटस्पॉट में पॉजिटिव का एक मामला हो वहां एक किलोमीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन होगा। इसी तरह जहां एक से अधिक केस होंगे वहां तीन किलोमीटर का कंटेनमेंट जोन तथा दो किलोमीटर दूर का बफर जोन होगा। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, चिकित्सकीय टीम तथा सैनिटाइजेशन टीम के अलावा और किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं होगी। 28 दिनों तक कोई संक्रमण प्राप्त नहीं होने पर हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में परिवर्तित हो जाएंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। स्वास्थ्य जांच, सफाई, सैनिटाइजेशन से संबंधित कर्मचारी एवं आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से जुड़े कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी को भी क्षेत्र के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हॉटस्पॉट क्षेत्र में बैंक व राशन की दुकानें व सब्जी मंडी बंद रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी जिला प्रशासन की ओर से कराई जाएगी। सभी घरों को सैनिटाइ किया किया जाएगा। फायर इंजन से छिड़काव किया जाएगा। लोगों को फेस मास्क भी वितरित किए जाएंगे।
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एंबुलेंस रहेगी, नहीं चलेंगे निजी वाहन
जिलाधिकारी ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में डॉक्टर सहित एंबुलेंस लगाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित को एंबुलेंस या एएलएस से अस्पताल ले जाया जाएगा। निजी वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी अपरिहार्य स्थिति में बैरिया, रेवती व मुरली छपरा ब्लॉक का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 05498-220857 अथवा प्रभारी चिकित्साधिकारी रेवती डॉ. धर्मेंद्र के मोबाइल नंबर 7065432596 तथा चितबड़ागांव के लिए प्रभारी चिकित्साधिकारी नरही के मोबाइल नंबर 9759896185 पर संपर्क कर सकते हैं।
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सघन पेट्रोलिंग के लिए लगाए 112 वाहन
डीएम शाही ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में सघन पेट्रोलिंग के लिए 112 वाहन लगाए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस तथा 112 की गाड़ियों से लाउडस्पीकर से घोषणा करके जनता को जागरूक किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति फिर भी धारा 144 का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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पूर्व में जारी सभी पास निरस्त
जिलाधिकारी ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में सेक्टर स्कीम लागू की जाएगी तथा पिकेट ड्यूटी लगाई जाएगी। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों को पूर्व में अगर पास निर्गत किया गया है तो वह निरस्त माना जाए। इस अवधि में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने आवास में ही रहेंगे। अगर कोई उल्लंघन करेगा तो इसे दंडनीय अपराध समझा जाएगा।