बलिया। रसड़ा थाना अंतर्गत एक गांव में साढ़े छह साल पहले किशोरी से छेड़छाड़ की घटना के मामले में अदालत ने विवेचक दरोगा के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस, गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
अदालत ने विवेचक को बार-बार कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया। लेकिन विवेचक तत्कालीन दरोगा वीरेंद्र सिंह आदेश की अवहेलना करते हुए उपस्थित नहीं हुए। और फिलहाल मऊ जनपद में सराय लखंसी (रत्तोपुर) में निवास करते हैं। अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट संख्या (08) प्रथमकांत की अदालत ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस समेत गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी किया है। पुलिस अधीक्षक मऊ को आदेशित किया है कि वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कराकर तय तिथि पर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाये। साथ ही पेंशन रोकने के लिए आदेश जारी किया है।
रसड़ा थाना अंतर्गत एक गांव में 11 मई 2017 को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना घटित हुई थी। ट्रायल कोर्ट में गवाही चल रही है। अदालत ने विवेचक को बार-बार बुलाया। लेकिन विवेचक एक्शन प्लान के तहत चल रही पत्रावली को भी नजरअंदाज करते हुए उपस्थित नहीं हो रहे।