बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या आठ न्यायाधीश गोविंद मोहन की अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त साबिर हुसैन उर्फ पप्पू पुत्र रहीम निवासी कुड़िया पुर लीलकर थाना सिकंदरपुर के खिलाफ दोष साबित पाते हुए सात वर्ष का सश्रम कारावास और तीस हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगतना होगा। नाबालिग लड़की के अपहरण कर बलात्कार करने का मामला थाना सिकंदरपुर में दर्ज हुआ था।