बलिया। मारपीट एवं तोड़फोड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने सात अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप थाना गड़वार के सिकरिया कला गांव निवासी वादी के घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में दर्ज मुकदमा के आरोपित सरफराज, अफजल, अब्दुल वारी, कुतुबुद्दीन, अनवर, ऐनुल कमाल तथा सफदर खां निवासी को दोष सिद्ध पाया गया। अदालत ने दोषियों को चार-चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद