बलिया। मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर त्वरित निस्तारण के क्रम में दहेज के छह आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने दोषी पाया और आजीवन कारावास और आठ हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दोषियों को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दोषियों में सुनील चौहान पुत्र अच्छेलाल चौहान, विनोद पुत्र अच्छेलाल, अच्छेलाल पुत्र मिश्री, शांति पत्नी अच्छेलाल और पुष्पा पत्नी विनोद निवासीगण नन्हागंज जिगनी चौहान बस्ती थाना मनियर और मुनरी उर्फ मनोरमा पत्नी जितेन्द्र निवासी महावीरगंज थाना सुखपुरा हैं। आरोप था कि 22 जून 2018 की रात में वादी की बहन तथा उसके दो बच्चों को गला दबाकर मार डाला गया। वादी की तहरीर पर थाना मनियर पर मुकदमा दर्ज किया गया था।