बलिया। न्यायालय के आदेश के बावजूद पेशी पर उपस्थित नहीं होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश पांडेय ने पूर्व सदर कोतवाल संजय सिंह के वेतन भुगतान पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। आदेश की प्रति एसएसपी आजमगढ़, ट्रेजरी कार्यालय और डीआईजी आजमगढ़ को भेजने का निर्देश दिया गया है।
गणेशानंद मिश्र बनाम संजय सिंह मामले में पांच अक्तूबर को सुनवाई हुई। न्यायालय ने कहा कि प्रकरण वर्ष 2024 का है और सात जुलाई 2025 को तलबी आदेश जारी होने के बावजूद अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ। उसके खिलाफ कई बार गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए। हाईकोर्ट ने आठ मई 2026 को उसे विचारण न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन वह फिर भी पेश नहीं हुआ। न्यायालय ने इसे निर्देशों की अवहेलना माना। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी।