बेल्थरारोड। नगर पंचायत के व्यापारियों को नवरात्र के अवसर पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राहत दी है। नगर पंचायत के मुख्य मार्ग की दोनों पटरियों पर बनीं गुमटियों का किराया विगत अगस्त में नगर पंचायत ईओ के एक आदेश से एक हजार फीसदी बढ़ा दिया गया। इसके विरोध में 426 पटरी दुकानदारों ने हाईकोर्ट में रीट दाखिल की थी।
नगर के व्यापारियों ने उस समय एसडीएम बेल्थरारोड को ज्ञापन सौंपा था और बढ़े हुए किराये को कम करने की मांग की थी लेकिन कोई विकल्प न निकलने पर नगर के 426 पटरी दुकानदारों की ओर से प्रयागराज हाईकोर्ट में 10 व्यापारियों ने पक्षकार बनते हुए एक रीट दाखिल की थी, जिसमें सात लोगों को प्रतिवादी बनाया गया था।
हाईकोर्ट की डबल बेंच जस्टिस सरल श्रीवास्तव एवं जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच ने व्यापारियों की मांग को न्याय संगत मानते हुए अंतिम नोटिस प्राप्त एक व्यापारी भजुरामा प्रसाद को बेदखल किए जाने और पंजीकरण शुल्क बढ़ोतरी पर स्थगन आदेश जारी किया। वहीं, अन्य व्यापारियों को समाधान नहीं निकलने पर पुनः याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए नगर पंचायत ईओ को चार महीने के अंदर व्यापारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए समस्या का निस्तारण करने का आदेश दिया।
न्यायालय के इस फैसले से जहां सैकड़ों व्यापारियों को अप्रत्याशित बढ़े हुए किराये की समस्या का समाधान होने की उम्मीद जगी है। नगर के पटरी व गुमटी व्यापारियों ने खुशी का इज़हार करते हुए कहा कि इस निर्णय से न्याय व्यवस्था में हमारा विश्वास और अधिक मज़बूत हुआ है।
ईओ मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चार महीने के अंदर मामले की निस्तारण किया जाएगा।