बलिया। नगर पंचायत बेल्थरा रोड द्वारा गुमटी एवं पटरी दुकानदारों के किराया और अनुबंध शुल्क में की गई वृद्धि को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी कर आठ सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता लक्ष्मी प्रसाद की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल रिट याचिका संख्या 28191/2026 (लक्ष्मी प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में कहा गया है कि नगर पंचायत बेल्थरा रोड ने आठ जून 2023 को जारी सार्वजनिक सूचना के माध्यम से गुमटी एवं पटरी दुकानदारों से वसूले जाने वाले पूर्व निर्धारित किराया और अनुबंध शुल्क में लगभग 10 गुना वृद्धि कर दी, जो मनमानी और अनुचित है।
याचिका में किराया वृद्धि के आदेश को निरस्त किए जाने की मांग की गई है। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नगर पंचायत बेल्थरा रोड के अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी कर आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर होगी। हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय पर ही यह तय होगा कि नगर पंचायत द्वारा की गई किराया वृद्धि वैध है या नहीं। संवाद