बांसडीहरोड। थाना परिसर में वर्षों से पड़े जब्त और लावारिस वाहनों को लेकर पुलिस ने वाहन स्वामियों को सूचना जारी की है। पुलिस ने अपील की है कि वे 15 दिनों के भीतर न्यायालय अथवा जिलाधिकारी से वाहन अवमुक्ति आदेश प्राप्त करें। मूल कागजातों के साथ थाना परिसर में उपस्थित होकर अपने वाहन छुड़ा लें। ऐसे वाहनों की सूची थाना परिसर के सूचना पट्ट पर चस्पा की गई है। थानाध्यक्ष वंश बहादुर सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में ऑपरेशन क्लीन के तहत यह कदम उठाया गया है। निर्धारित समय सीमा में वाहन न छुड़ाने पर जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति वाहनों की नीलामी कर देगी। समय पर वाहन न छुड़ाने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित वाहन स्वामियों की होगी।