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कोटेदार से राशन उठा व्यापारी को बेचा तो राशनकार्ड होगा निरस्त

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बलिया। कोटे की दुकानों से राशन लेकर उसे बेचने का मामला सामने आने के बाद जिलापूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने चेताया है कि अगर किसी कार्डधारक ने राशन लेकर बेचा तो उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा।
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जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि जनपद के पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्ड धारकों को उचित दर की दुकानों से रियायती दर पर या निशुल्क खाद्यान्न प्राप्त दिया जा रहा है। उपभोक्ता राशन को किसी भी व्यापारी को ना बेचें। अगर इसकी शिकायत मिलती है या कहीं सरकारी राशन बेचते हुए पाया जाता है तो संबंधित कार्डधारक का राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा।
यह भी कहा है कि अति गरीब बेसहारा परिवार को जारी अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी योजना में यदि किसी अपात्र का राशन कार्ड जारी हो गया हो तो वह स्वेच्छा से 15 दिन के अंदर अपने तहसील के आपूर्ति कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पण कर दें। यदि जांच में अपात्र परिवार में इस प्रकार का राशन कार्ड पाया जाएगा तो उससे रिकवरी की कार्यवाही तो होगी ही, साथ ही उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा।
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25 तक ही मिलेगा मुफ्त चावल और चना
बलिया। जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत उचित दर दुकान से अतिरिक्त निशुल्क खाद्यान्न (चावल व चना) का वितरण अब 25 मई तक ही होगा। पहले अंतिम तिथि 26 मई तक थी। अब 15 से 25 मई तक नि:शुल्क प्रति यूनिट 5 किग्रा चावल तथा एक किग्रा चने का वितरण होगा। 25 मई को ही पास मशीन पर अंगूठा नहीं पकड़ने वालों को प्रॉक्सी के आधार पर राशन दिया जाएगा। पोर्टबिलिटी चालान भी अब 19 से 23 मई तक जारी होगा।
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