बलिया। आठ वर्षीय बालिका को अकेला पाकर दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथमकांत ने मनु भारती को दोषी पाया। 25 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट ने एक साल नौ महीने 27 दिन में फैसला सुनाया है।
नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादिनी मुकदमा ने 16 दिसंबर 2023 को थाने में तहरीर दी थी कि उसकी आठ वर्षीय पुत्री को आरोपी मन्नू अकेला पाकर झाड़ी में लेकर चला गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। वादिनी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया।
विवेचक ने जांच पूरी न्यायालय पर चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने परीक्षण के दौरान उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत फैसला सुनाया है। 25 साल की सजा के साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने से भी दोषी को दंडित किया है।