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Ballia News: कोतवाली पुलिस ने आरोपी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया

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बलिया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम के फर्जी हस्ताक्षर और मोहर लगाकर फर्जी आदेश जारी करने के मामले में आरोपी को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया।
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अभियोजन के मुताबिक न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम के लिपिक ने थाने में तहरीर दी थी कि आदेश 23 अगस्त 2024 अपराध संख्या 22/2024, सरकार बनाम अभिषेक सिंह, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम, थाना सहतवार व अपराध संख्या 25/2024, सरकार बनाम मिथिलेश अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम सहतवार से संबंधित रिलीज आदेश पर फर्जी हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर लगाकर जारी किया गया है। जो मेरे कार्यालय से जारी नहीं किया गया है। उक्त आवेदन को संज्ञान में लेते हुए थाना कोतवाली ने जांच पड़ताल शुरू की और 11 सितंबर को फर्जीवाड़ा करने का मामला दर्ज किया। कोतवाली पुलिस विवेचना की बात कहते हुए कुछ भी बताने से बचती रही। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के उमरगंज निवासी दीपांशु गुप्ता को सीजेएम पराग यादव ने न्यायिक अभिरक्षा में 14 दिनों की रिमांड पर जिला जेल भेजने का आदेश दिया है। दीवानी न्यायालय परिसर में फर्जीवाड़ा करने वाले जालसाजों का भंडाफोड़ हो रहा है। कुछ ही माह पहले उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के फर्जी हस्ताक्षर से कई लड़कों को फर्जी नियुक्तिपत्र दिया गया था।
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