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Ballia News: बिजली चोरी के मामले में कनेक्शन लेने के बाद ही ओटीएस

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बलिया। एक मुश्त समाधान योजना के तहत जिन लोगों पर बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज है उनको तब तक लाभ नहीं मिलेगा जब तक वे कनेक्शन नहीं लेंगे। इसके लिए विद्युत निगम ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है।
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वहीं, कनेक्शनधारी उपभोक्ता के ऊपर दर्ज विद्युत चोरी की प्राथमिकी दर्ज मामले में भुगतान करना होगा। विभाग की तरफ से इस तरह के उपभोक्ताओं को निगम की तरफ से नोटिस भी दिया जा रहा है। शहर क्षेत्र के विद्युत वितरण द्वितीय में 1250 विद्युत चोरी का अब तक प्राथमिकी हुई है। विद्युत वितरण खंड द्वितीय में 63 हजार कनेक्शनधारियों पर करीब 300 करोड़ का बकाया है। एक्सईएन राम पाल सिंह यादव ने बताया कि कुछ चोरी से विद्युत उपयोग करने वालों पर एफआईआर दर्ज है। वह कभी भी कनेक्शन नहीं लिए है फिर विद्युत चोरी में पकड़े गए हैं। ऐसे मामले में पहले उन्हें कनेक्शन लेना होगा, तब जाकर उन्हें योजना में लाभ मिलेगा। वहीं, कनेक्शन लेने के बाद भी बाईपास या गलत तरीके से विद्युत चोरी का केस दर्ज मामले में पहले उपभोक्ता को बिल जमा करना पड़ेगा। उसके बाद उसे छूट का लाभ मिलेगा।
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