बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-चार प्रमोद कुमार गंगवार की अदालत ने आदेश का अनुपालन न करने पर सदर कोतवाल का वेतन रोकन का आदेश दिया है।
अदालत ने साथ ही प्रभारी निरीक्षक के विरुद्व दंडनीय कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक बलिया से निरीक्षक का नाम आयु व पता सहित आवश्यक विवरण तलब किया है।
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पारसनाथ व अन्य, वाद संख्या 115 8 के मुकदमे में न्यायालय द्वारा तीन मई को दिए आदेश का अनुपालन न किए जाने के संबंध में प्रभारी निरीक्षक के विरुद्व सुसंगत नियमों में आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए आदेश दिए गए हैं।