बलिया। लॉक डाउन में आने-जाने के लिए अब पास सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम ही जारी करेंगे। कोई विभागीय अधिकारी या किसी फर्म का मालिक अपने कर्मचारी को पास नहीं जारी कर सकेगा। सिर्फ सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम की ओर से जारी पास ही लॉकडाउन में मान्य होगा। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने रविवार को यह निर्देश देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस को सख्ती से इसका अनुपालन कराने को कहा है।
लॉकडाउन के दौरान विद्युत विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग और कुछ अन्य विभाग के अधिकारियों या किसी फर्म की ओर से अपने कर्मचारियों को विभिन्न तरह के पास निर्गत कर दिए जा रहे हैं, इस पर जिलाधिकारी ने सख्त निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी विभाग के अधिकारी की ओर से ऐसा ना किया जाए। इससे लॉकडाउन का उद्देश्य समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में आवागमन के लिए नगर मजिस्ट्रेट या संबंधित एसडीएम के स्तर से ही जारी पास मान्य होगा। अन्य किसी भी अधिकारी या फर्म द्वारा जारी पास कोई मान्य नहीं होगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों तथा फल, दूध, सब्जी, खाद्य आपूर्ति आदि कार्य में लगे विभिन्न फर्मों के कर्मचारियों की आवाजाही के लिए संबंधित अधिकारी अपने हस्ताक्षर से सूची बनाकर नगर मजिस्ट्रेट या एसडीएम को देंगे। वहीं से पास जारी होगा। उन्होंने प्रशासन और पुलिस को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।