बलिया। बांसडीह रोड थाना के शीतल दवनी में जमीन विवाद में मुकेश सिंह के ऊपर हुए जानलेवा हमले के मामले में बृहस्पतिवार को जिला जज अनिल कुमार झा की अदालत में सुनवाई थी।
चारों नामजद आरोपी उपस्थित नहीं हुए। आरोपियों की बार-बार गैरमौजूदगी पर अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। जिन आरोपियों के खिलाफ अदालत ने एनबीडब्ल्यू जारी किया है, उनमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्ररथ हत्याकांड मामले में सीबीआई रिमांड पर चल रहे ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू, अधिवक्ता कैश सिंह, राघवेंद्र सिंह व अभिजीत सिंह शामिल हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई 2026 की तारीख निर्धारित की है।
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चंद्ररथ हत्याकांड में मोनू पर कार व असलहा उपलब्ध कराने का आरोप
बांसडीह रोड क्षेत्र के शीतल दवनी गांव निवासी ज्ञानेंद्र पर पीए चंद्ररथ हत्याकांड में लिए बांसडीह के बालू व्यापारी से कार खरीदने और आरोपी नवीन सिंह को असलहा उपलब्ध कराने का आरोप है। मोनू के खिलाफ पूर्व में कई राज्यों व जिलों में 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीबीआई के निर्देश पर यूपी एसटीएफ और फेफना थाने की पुलिस ने थम्हनपुरा गांव के नवीन सिंह के पास से पांच अवैध असलहे और 45 कारतूस बरामद किए थे। पूछताछ में नवीन सिंह ने आरोप लगाया था कि ये हथियार उसे ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मोनू और भीखपुर निवासी गोलू सिंह ने दिए थे।चार जून को गैंगस्टर मामले में बलिया कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। वहां से सीबीआई रिमांड पर लेकर कोलकाता चली गई। कोर्ट में समर्पण करने से लगभग एक घंटे पहले ज्ञानेंद्र ने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की थी। पोस्ट में उसने खुद को निर्दोष बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। गांव के एक व्यक्ति पर साजिश रचकर उसे फंसाने का आरोप लगाया।
चार दिसंबर को दर्ज हुआ था जानलेवा मामला
बांसडीह रोड थाना के शीतल दवनी निवासी मुकेश सिंह ने चार दिसंबर 2020 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि गांव में कबाला की जमीन में निर्माण करवा रहा था, उसी दौरान ज्ञानेंद्र सिंह, राघवेंद्र सिंह व दो अन्य लोग मारने की नीयत से हथियार से हमला कर दिया। किसी तरह जान बचाकर भागे। पुलिस ने ज्ञानेंद्र सिंह, राघवेंद्र सिंह व एक अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज किया था। उसी मामले की सुनवाई जिला जज अनिल कुमार झा की अदालत में चल रही है।