Ballia News: 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए परिवहन राज्यमंत्री समेत सात के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया। मामले में जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना पर 17 नामजद तथा अज्ञात 150 व्यक्तियों पर एफआईआई दर्ज की गई थी।
बलिया शहर के मालगोदाम के पास लगभग 10 वर्ष पूर्व धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के उल्लंघन एवं रोड जाम कर आम लोगों का रास्ता अवरुद्ध करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल मिश्रा की न्यायालय ने पूर्व आदेशानुसार प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह समेत सात आरोपितों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। नियत तिथि एक नवंबर को तामिला सुनिश्चित कराने के लिए आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है।
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सदर कोतवाली में नौ सितंबर 2015 को धारा 144 के उल्लंघन कर शहर के मालगोदाम के पास जाम कर रास्ता अवरुद्ध करने व तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना पर तत्कालीन चौकी इंचार्ज ओक्डेनगंज ने 17 नामजद तथा अज्ञात 150 व्यक्तियों पर एफआईआई दर्ज की थी। इस मामले की पुलिस ने जांच की थी।
इस मामले में गत तिथि को सीजेएम शैलेष कुमार पांडेय के न्यायालय ने उक्त पत्रावली का स्थानांतरण विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कर दिया था। 13 अक्तूबर को सुनवाई हुई और न्यायालय में हाजिर नहीं होने के वजह से पूर्व आदेशानुसार पुनः गैर जमानतीय वारंट जारी हुआ है।