बलिया। मनियर नगर पंचायत के नवनियुक्त चेयरमैन रितु देवी पर दर्ज अंकपत्र में हेराफेरी करने के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे पहले प्रयागराज हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करने के दौरान गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 15 दिनों के अंदर निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत के लिए अर्जी देने का निर्देश दिया था। अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था। मनियर नगर पंचायत के नवनियुक्त चेयरमैन रितु देवी पर अपने अंकपत्र में जन्मतिथि में कूट रचित कर हेराफेरी करने का आरोप है। विपक्षी प्रत्याशी बुचिया देवी की शिकायत पर तत्कालीन बीएसए बलिया ने जांच कर उनके खिलाफ कोतवाली में धोखाधड़ी, कागजों में हेराफेरी करने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके विरुद्ध नवनियुक्त चेयरमैन रितु देवी ने प्रयागराज हाईकोर्ट की शरण ली थी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने नवनियुक्त रितु देवी की याचिका को निस्तारित करते हुए निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर अपनी जमानत की अर्जी दाखिल करने का निर्देश जारी किया था। इसके साथ ही 15 दिन के अंदर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था। मामले में सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सप्तम की अदालत ने रितु देवी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।