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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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बलिया। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश/एएसजे पॉक्सो एक्ट कोर्ट-10 ओंकार शुक्ला की अदालत ने सोमवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने की स्थिति में करीब डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जानकारी के मुताबिक, एक शख्स ने पांच जून 2018 को सुखपुरा थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री घर से आधार कार्ड व कुछ पैसे लेकर बाजार के लिए निकली। काफी देर तक वह नहीं लौटी। जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सुखपुरा पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना में पता चला कि उसकी पुत्री को शाहरुख खां निवासी बगही थाना बिहिया जिला भोजपुर बिहार भगा ले गया था। पुलिस दोनों को पकड़ कर लाई और अभियुक्त को दुष्कर्म, अपहरण, मारपीट व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। किशोरी के मेडिकल के बाद माता-पिता को सुपुर्द किया गया। सुनवाई में न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। अभियोजन की ओर से अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक देव नारायण पांडेय ने पक्ष रखा।
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