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हत्या में दोषी को आजीवन कारावास, 10 हजार का दंड भी

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बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश चंद्रभानु सिंह ने थाना नगरा की एक हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी प्रमोद कुमार राम उर्फ सूरज पुत्र शिवप्रसाद राम निवासी ग्राम खरूआंव के खिलाफ दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा सोमनाथ ने थानाध्यक्ष नगरा को एक जनवरी 2019 को प्रार्थना पत्र दिया था कि उसने अपनी लड़की कुसुम कली कौशल की शादी हर्ष नारायण पुत्र स्व. श्याम नाथ राम ग्राम खरवार के साथ की थी। एक जनवरी 2019 को लड़की को श्याम नारायण, सुरेश अन्य के साथ मिलकर धारदार हथियार से काटकर हत्या कर रात्रि में राजकुमार के खेत में फेंक दिया है। इसकी सूचना उसके दामाद ने रात्रि में दी। सूचना पर वह अपने परिवार के साथ घटनास्थल पर आया। श्याम नारायण व अन्य द्वारा उसकी लड़की की हत्या मकान एवं जमीन के बंटवारे को लेकर की गई है। पूर्व में भी जमीन के संबंध में पंचों के समक्ष पंचायत की गई थी परंतु श्याम नारायण नहीं माने और उसकी लड़की को मारने की धमकी दी थी, मौके पर लाश पड़ी है सूचना देने आया हूं, रिपोर्ट लिख कर कानूनी कार्रवाई करें। विवेचना में आरोपी प्रमोद कुमार राम का नाम प्रकाश में आया, जिस पर साक्ष्य संकलन कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अभियोजन पक्ष अनिल कुमार पांडेय, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता अखिलेश कुमार सिंह का बहस सुनने एवं साक्ष्यों का परिशीलन करने के उपरांत आरोपी प्रमोद कुमार के खिलाफ दोष साबित पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने की दशा में एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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