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अभियुक्त को कोर्ट में पेंश न कर घिरे गुजरात के जेल अधीक्षक

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बलिया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की अदालत ने प्रमुख सचिव गृह गुजरात सरकार, महानिदेशक जेल गुजरात सरकार को जिला कारागार मोरबी के जेल अधीक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें न्यायालय के आदेश का पालन न करने का दोषी माना गया है।
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सरकार बनाम सुरेश उर्फ धनजी कुंवर अन्य खिलाफ अपराध संख्या 144 वर्ष 2012 थाना बंसडीह रोड बलिया में हत्या के प्रयास के मामले में मुकदमा चल रहा है। इसमें शुक्रवार को न्यायालय ने यह आदेश किया कि अभियुक्त सुरेश सिंह उर्फ धनजी सिंह को जिला कारागार मोरबी से बार-बार तलब किए जाने के बाद भी पेश नहीं किया जा रहा है। इससे पहले 24 फरवरी, 15 मार्च , एक अप्रैल के आदेश में जेल अधीक्षक जिला कारागार मोरबी को इस अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए लगातार रेडियोग्राम प्रेषित किया गया था। अदालत ने जेल अधीक्षक को न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने का दोषी माना है। वो न्यायिक कार्रवाई को जानबूझकर के बाधित कर रहे हैं। जेल अधीक्षक जिला कारागार गौरवी गुजरात के विरुद्ध विभागीय जांच कर कार्रवाई करने व रिपोर्ट इस न्यायालय को एक माह के अंदर भेजे के निदेऌ्कश प्रमुख सचिव गृह गुजरात सरकार और महानिदेशक जेल गुजरात सरकार को दिया गया है। साथ ही अभियुक्त सुरेश सिंह उर्फ धनजी सिंह धनजी कुंवर को 25 अप्रैल को न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं बयान के लिए प्रस्तुत करने को कहा है।
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